बिहार में दाखिल-खारिज एक प्रशासनिक प्रक्रिया है, जिसके तहत किसी भूमि के स्वामित्व में परिवर्तन या हस्तांतरण को सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज किया जाता है। इस प्रक्रिया को म्यूटेशन (Mutation) भी कहा जाता है।
जब किसी भूमि का स्वामित्व बिक्री, वसीयत, उपहार, या उत्तराधिकार के माध्यम से बदलता है, तो नए मालिक को भूमि के अधिकारों को सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज कराने के लिए दाखिल-खारिज की प्रक्रिया पूरी करनी होती है।
पहले बिहार में दाखिल खारिज के लिए प्रक्रिया थोड़ी लंबी और ऑफलाइन थी, पर अब यह प्रक्रिया भी ऑनलाइन हो चुकी है, आज हम इस लेख में Bihar Bhumi पोर्टल पर बिहार राज्य के ऑनलाइन दाखिल खारिज करने और दाखिल खारिज के स्टेटस चेक करने के बारे में विस्तार से बताएंगे।
How to online Dakhil Kharij – दाखिल खारिज रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया
बिहार में दाखिल ख़ारिज के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें-
➡️ सबसे पहले आप आधिकारिक वेबसाइट – https://biharbhumi.bihar.gov.in/Biharbhumi/ पर विजिट करें।
➡️ उसके बाद आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करने पर बॉक्स में ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन करें पर क्लिक करें।

➡️ इसके बाद जो यूजर आईडी और पासवर्ड की मदद से Sign-in बटन पर क्लिक करें।
➡️ इसके बाद आपके सामने एक पेज खुलेगा, वहां आप अपना “जिला / अंचल” चुनकर “नया दाखिल खारिज आवेदन करें” पर क्लिक करें।

➡️ इसके बाद आपको सभी दसतवेज़ों का विवरण डालने के बाद Buyer Details और सेलर डिटेल्स डालना है। इसके बाद आपको Save As Draft And Next पर क्लिक करना है।
➡️ अब आपको Plot Details भरना होगा, यहाँ पर आपको बस अपना हल्का, मौजा, थाना इत्यादि सिलेक्ट करना है।
➡️ अब इसमें आपको खता नंबर, खेसर नंबर, जमीन एरिया का विवरण,पूरब – पछिम – उत्तर – दक्षिण का चौहद्दी आदि विवरण भर देना है। ➡️ इसके बाद आपको save as draft and next पर क्लिक करना है।

➡️ अगले चरण में आपको अब इसमें आपको Upload Documents करना है,
➡️ यहाँ पर आपको अपने सारे जमीन के डाक्यूमेंट्स पर सिग्नेचर करके यहाँ पर अपलोड कर देना है।
➡️ इसके बाद आपको कैप्चा को डालना है और फिर चेक बॉक्स पर क्लिक करना है।
➡️ आप बस अपना पंजीकरण संख्या नोट कर लें या फिर अपने स्मार्टफोन से फ़ोटो या स्क्रीनशॉट ले लें।
💡 दाखिल-खारिज की प्रक्रिया के माध्यम से नए मालिक का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाता है। यह प्रक्रिया आवश्यक है ताकि सरकारी रिकॉर्ड में भूमि का सही स्वामी दर्ज हो सके।
How to online Dakhil Kharij – Mutation Status Check Online कैसे करें?
➡️ म्यूटेशन स्टेटस चेक करने के लिए उम्मीदवार आप निम्न चरणों का उपयोग कर सकते हैं
➡️ सबसे पहले बिहार भूमि की आधिकारिक वेबसाइट – https://biharbhumi.bihar.gov.in/Biharbhumi/ पर विजिट करें।
➡️ होमपेज पर अब दाखिल ख़ारिज आवेदन की स्थिति जानें पर क्लिक करें।

➡️ क्लिक करने के उपरांत आपके सामने एक पेज खुलेगा, उस पेज में आप जिला, अंचल और वित्तीय वर्ष दर्ज कर Proceed पर क्लिक दें।
➡️ इसके बाद केस नंबर, डीड नंबर,मौजा और प्लाट नंबर के साथ -साथ कैप्चा दर्ज कर Search पर क्लिक कर देंगे।
➡️ उसके बाद आपके सामने एक स्लिप आ जाएगी, उसी के माध्यम Mutation Status Check कर सकेंगे।
💡 दाखिल-खारिज का रिकॉर्ड मालिक को कानूनी रूप से भूमि के अधिकारों का दावा करने और सरकारी लाभों, जैसे कि कृषि सब्सिडी, ऋण, आदि प्राप्त करने में सहायता करता है। यह प्रक्रिया संपत्ति के विवादों से बचने के लिए भी महत्वपूर्ण है।
निष्कर्ष
किसी भी जमीन के मालिकाना हक़ को पूरी तरह से प्राप्त करने के लिए दाखिल खारिज के लिए आवेदन करना बेहद ही जरुरी है, दाखिल ख़ारिज के आवेदन के 30 दिनों के बाद किसी भी प्रकार के विवाद न होने की स्थिति में जमीन का मालिकाना हक़ ट्रांसफर कर दिया जाता है, इस लेख में हमने बिहार में दाखिल ख़ारिज करने की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी दी है.
How to online Dakhil Kharij – Important Links
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